उमर खालिद और शरजील इमाम को नहीं मिली जमानत
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े साज़िश मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों की ज़मानत याचिकाओं पर अपना फ़ैसला सुना दिया है। जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने उमर खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने पांच अन्य आरोपियों को ज़मानत दे दी।
उमर, शरजील और अन्य पर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे "मुख्य साज़िशकर्ता" होने का आरोप है। उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। यह हिंसा इलाके में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को दंगा साज़िश मामले में उमर और अन्य आरोपियों को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आरोपियों ने उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।